वीजा नियमों के उल्लंघन पर इस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
- भारतीय वीजा नियमो के उल्लंघन के मामले में Transluminia therapeutic LLP कम्पनी प्रबंधन के विरुद्ध विदेशी अधिनियम में मुकदमा हुआ दर्ज।
- कम्पनी द्वारा ई-टूरिस्ट वीजा पर 13 विदेशी नागरिकों को Transluminia therapeutic LLP कम्पनी का कराया था व्यवसायिक भ्रमण।
सेलाकुई। विदेशी पंजीकरण अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में विदेशी नागरिकों के जनपद में प्रवास/आवागमन, वीजा नियमों में लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले होटल संचालकों, औधोगिक इकाई संचालकों, धर्मशालाओं में विदेशी नागरिको के भ्रमण/क्रियाकलापो के संबन्ध में एलआईयू / स्थानीय पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में औधोगिक इकाई, फार्मा सिटी सेलाकुई अन्तर्गत Transluminia therapeutic LLP कंपनी में कुछ दिनों पहले जार्जिया राष्ट्र के 13 विदेशी नागरिकों द्वारा ई-टूरिस्ट वीजा पर व्यवसायिक भ्रमण किया गया था, जबकि कंपनी प्रबन्धक को पूर्व में कई बार ई-टूरिस्ट वीजा पर व्यवसायिक भ्रमण न करवाने हेतू स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सूचित/निर्देशित किया गया था।
प्रकरण में विदेशी पंजीकरण अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उक्त कंपनी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कंपनी द्वारा नोटिस में किसी स्पष्ट कारण का उल्लेख न करने पर प्रभारी स्थानीय अभिसूचना उप इकाई सहसपुर (एलआईयू) ने Transluminia therapeutic LLP कंपनी प्रबंधन द्वारा जानबूझकर भारतीय वीजा नियमो की अनदेखी करने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर कंपनी स्वामी/प्रबंधक के विरुद्ध थाना सेलाकुई में 14 विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।