ईस्ट होप टाउन नाला अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने मांगा कार्रवाई का ब्यौरा, प्रशासन को दो दिन की मोहलत
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में देहरादून जिले के विकासनगर स्थित ईस्ट होप टाउन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में सरकारी भूमि पर स्थित बरसाती नाले पर कथित अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई।
पिछली सुनवाई में न्यायालय ने जिलाधिकारी (डीएम) और प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) को 27 जुलाई तक शपथपत्र दाखिल कर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करते हुए दो दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया। प्रशासन ने अदालत को बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है तथा शेष सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए तारबाड़ (फेंसिंग) का कार्य भी कराया जा रहा है।
वहीं, मामले में पक्षकार बने प्रॉपर्टी डीलरों के अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि यदि संबंधित भूमि का डिमार्केशन कराया जाता है, तो उन्हें भी अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित कर दी।
जनहित याचिका देहरादून निवासी प्रभु दयाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विकासनगर के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में बिल्डरों ने करीब 15 बीघा बरसाती नाले की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे लोगों को बेच दिया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनकी शिकायत पर पूर्व में गठित जांच समिति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि भी की थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
याचिका में न्यायालय से नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।


