बड़ी खबर: दोहरी वोटर एंट्री पड़ी भारी। इस जिले में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रद्द

दोहरी वोटर एंट्री पड़ी भारी। इस जिले में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रद्द

रिपोर्ट- मयंक पंत
चंपावत। जिला न्यायालय ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाते हुए शक्तिपुर बुगा जिला पंचायत सीट से निर्वाचित सदस्य कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द कर दिया है। यह निर्णय उनके नाम के दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए जाने के आधार पर लिया गया।

दरअसल, पिछले वर्ष हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य सभी जिलों में पंचायत चुनाव कराए गए थे। इसी क्रम में चंपावत जिले की शक्तिपुर बुगा सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में कृष्णानंद जोशी विजयी घोषित हुए थे।

हालांकि, चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोरा ने इस परिणाम को चुनौती देते हुए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि कृष्णानंद जोशी का नाम दो अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 28 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को निरस्त कर दिया।

इस आदेश के साथ ही शक्तिपुर बुगा जिला पंचायत सीट अब रिक्त घोषित हो गई है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णानंद जोशी ने कहा है कि वह इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

इस फैसले के बाद जिले सहित पूरे प्रदेश में उन जनप्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों में हलचल बढ़ गई है, जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। चुनावी पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को लेकर यह निर्णय एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।