सेवानिवृत्ति के दिन सहायक निदेशक पर मुकदमा दर्ज

सेवानिवृत्ति के दिन सहायक निदेशक पर मुकदमा दर्ज

शासन के आदेश के 17 दिन बाद आखिरकार एन. के. शर्मा के खिलाफ सेवानिवृत्ति के दिन शनिवार देर शांय जिला समाज कल्याण कार्यालय के कार्मिक द्वारा थाना डालनवाला- देहरादून में धारा-409, 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

इस मुकदमे में एन. के. शर्मा के साथ-साथ इस प्रकरण में संलिप्त रहे समाज कल्याण के अन्य कार्मिकों को भी आरोपी बनाया गया है। विजिलेंस माह जुलाई में एन. के. शर्मा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा करा चुकी है।

थाना डालनवाला में दर्ज मुकदमें में एन. के. शर्मा द्वारा एक फर्जी निजी फर्म को भुगतान करने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की योजनाओं के आवंटित धनराशि को रुपये 109.04 लाख को निजी हित में पद का दुरुपयोग व नियमों के विपरित अपनी पत्नी/स्वयं द्वारा संचालित ट्रस्ट के आस-पास कराने के आरोप हैं।

शर्मा के विरुद्ध विजिलेंस की खुली जांच में तहसील ऋषिकेश के साथ मिलीभगत कर ग्राम डांडी में 0.77 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अपने नाम कराने के भी आरोप हैं।

इस प्रकरण के सम्बंध में संयुक्त सचिव, समाज कल्याण ने 13 अक्तूबर को सचिव, राजस्व से मुक़दमा दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था किंतु राजस्व विभाग द्वारा अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

विजिलेंस की खुली जांच में एन. के. शर्मा पर यह भी आरोप हैं कि उनके द्वारा 3.5 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल बना ली गई।

विजिलेंस द्वारा राजस्व विभाग से इस प्रकरण की विधिक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है। इन प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी शेष है।

विजिलेंस की संस्तुति में एन. के. शर्मा के खिलाफ जनपद नैनीताल, पौड़ी में भी योजनाओं में फर्जीवाड़े के आरोप हैं। इन प्रकरणों में विभाग द्वारा 13 अक्तूबर को शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब देने के आदेश हुए हैं।