एनएच 74 घोटाले में चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कोर्ट ने दिए आदेश

एनएच 74 घोटाले में चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कोर्ट ने दिए आदेश

 

नैनीताल। एनएच-74 घोटाला के मामले में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में आरोप लगाने की कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव कुमार खुल्बे की अदालत में बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन घोटाले से जुड़े नौ आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में हाजिरी माफी के लिए आवेदन किया, इसमें से पांच आरोपियों को हाजिरी माफी दे दी गई, जबकि शेष चार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में चार्ज फ्रेम नवंबर की पहली तारीख को होना माना गया है।

 

 

ऊधमसिंह नगर में हुए एनएच 74 घोटाले का मामला खुलने के बाद तत्कालीन एडीएम (वित्त) प्रताप शाह ने 10 मार्च 2017 को पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस घोटाले में पीसीएस अधिकारी, राजस्व कर्मियों एवं किसानों समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में 24 लोगों पर लगे आरोपों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिसमें से एक आरोपी की मौत हो गयी थी, जबकि आईएएस अधिकारी पंकज पांडे पर मुकदमे के लिए शासन से स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

 

 

वहीं एक अन्य आईएएस चंद्रेश यादव बहाल हो चुके हैं।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में बृहस्पतिवार को सभी 24 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई होनी थी, मगर न्यायालय में 24 में से 15 आरोपी ही उपस्थित हुए। इनमें अर्पण कुमार, संजय चौहान, विकास कुमार, राम सुमर, वीरेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, जीशान, मोहन सिंह, निरंजन गणेश प्रसाद, भोले लाल, भगत सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, मदन मोहन, विक्रमजीत सिंह एवं अतनिल कुमार शामिल थे, जबकि नौ आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी पेश करते हुए अलग-अलग कारणों से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता जताई।

 

 

न्यायालय ने पांच आरोपियों की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली, जबकि ओम प्रकाश, चरन सिंह एवं मंदीप समेत एक अन्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की।