बिग ब्रेकिंग: उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, कल जेल से होगी रिहाई

उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, कल जेल से होगी रिहाई

हरिद्वार। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में हरिद्वार जिला जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को सोमवार, 2 नवंबर को अदालत से जमानत मिल गई।

हालांकि, जमानत आदेश जारी होने के बावजूद उनकी रिहाई आज नहीं हो सकेगी। सक्षम जमानती पेश किए जाने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी होने के बाद ही उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। ऐसे में उर्मिला को एक और रात जेल में बितानी पड़ेगी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उर्मिला सनावर की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो सक्षम जमानती प्रस्तुत करने पर रिहाई के आदेश दिए हैं।

उर्मिला की अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है और आदेश भी जारी हो चुका है। मंगलवार को सक्षम जमानती पेश किए जाएंगे, जिसके बाद जेल प्रशासन की ओर से रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दीपिका राठौर ने दर्ज कराया था मुकदमा

दरअसल, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए उर्मिला सनावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

दीपिका ने आरोप लगाया था कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर उनके और परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं।

इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने और पांच करोड़ रुपये की मांग करने का भी आरोप लगाया गया था।

शिकायत के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर दीपिका और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में 25 अक्टूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

उसी दिन पुलिस ने सहारनपुर स्थित आवास पर दबिश देकर उर्मिला सनावर को गिरफ्तार किया था। अदालत में पेशी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला जेल रोशनाबाद भेज दिया गया था।

अभियोजन ने किया जमानत का विरोध

सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उर्मिला सनावर की ओर से अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान ने पक्ष रखा, जबकि अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह आर्य ने जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उर्मिला के खिलाफ इसी संदर्भ में पहले भी दस मुकदमे दर्ज हैं और जमानत मिलने पर वह इसका दुरुपयोग कर सकती हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि लगाए गए अधिकांश आरोपों की धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 308(5) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत नहीं होता।

इसके अलावा अभियुक्ता महिला है और उस पर लगाए गए अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5), 308(7), 356(2), 356(3) और 79 के साथ स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद से उर्मिला सनावर जिला जेल में बंद थीं।

अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भी चर्चा में रही हैं उर्मिला

उर्मिला सनावर कथित तौर पर खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं। वह अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी चर्चाओं में आई थीं। उन्होंने सुरेश राठौर के साथ मोबाइल पर हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो जारी किया था।

इस ऑडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उर्मिला ने इसी ऑडियो के आधार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने का दावा किया था, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। फिलहाल सीबीआई अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी एंगल की जांच कर रही है। कुछ समय पहले सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर से भी पूछताछ की थी।