बिग ब्रेकिंग: धामी कैबिनेट की 15 प्रस्तावों पर मुहर। आप भी पढ़ें विस्तार से….

धामी कैबिनेट की 15 प्रस्तावों पर मुहर। आप भी पढ़ें विस्तार से….

  • मजदूरी संहिता लागू, हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 पद, गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार और ईको टूरिज्म को भी मिली मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाने, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने, हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि हस्तांतरण, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पद सृजन और गंगा एक्सप्रेस-वे के हरिद्वार तक विस्तार जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  • गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा: अब सामान्य वर्ग के लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • अधिकतम दो पशुओं पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
  • उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी। अब नियोक्ताओं को हर महीने 7 तारीख तक वेतन देना होगा। पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • हल्द्वानी (लामाचौड़) में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए लगभग 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी।
  • उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के संचालन के लिए 122 नए पदों का सृजन स्वीकृत।
  • समाज कल्याण विभाग के एससी-एसटी छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी।
  • जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के प्रोटोकॉल को मंजूरी।
  • उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सदस्य बनने का अधिकार दिया गया।
  • गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी।
  • उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय, जिससे श्रमिक-नियोक्ता संबंध बेहतर होंगे, शिकायतों का त्वरित समाधान होगा और छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर मिल सकेगा।
  • वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली-2026 को मंजूरी, स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान।
  • ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के पुनर्गठन को मंजूरी।
  • उत्तराखंड जीएसटी (संशोधन) अध्यादेश-2026 को स्वीकृति।
  • बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के सहायता कोष की संचालन समिति में संशोधन को मंजूरी।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, खेल, श्रमिक कल्याण, सामाजिक न्याय और आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिलेगी।

विशेष रूप से गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग तक पहुंचाने और मजदूरी संहिता लागू करने को आम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।