बिग ब्रेकिंग: दफन शव को कब्र से निकाला जाएगा, काशीपुर केस में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

दफन शव को कब्र से निकाला जाएगा, काशीपुर केस में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुई एक संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मृतक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने सुशीला तिवारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल गठित कर शव को कब्र से निकालकर पुनः पोस्टमार्टम कराने को कहा है।

मामला काशीपुर के कटोराताल क्षेत्र का है, जहां 16-17 मई की रात एक युवक का शव उसके घर में मिला था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया था। मृतक के पिता इमरान ने मामले को संदिग्ध बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टी.ए. खान ने अदालत को बताया कि मृतक के कान के नीचे चोट का स्पष्ट निशान था। इसके अलावा जिस स्थान पर युवक मृत अवस्था में मिला था, वहां खून के निशान और खून से सनी चादर भी बरामद हुई थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मौत को संदिग्ध बताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को गंभीर मानते हुए शव का पुनः पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। अदालत ने निर्देश दिया कि पोस्टमार्टम सुशीला तिवारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल की निगरानी में कराया जाए।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले में मौत के वास्तविक कारणों से पर्दा उठने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं, दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच की दिशा भी तय होगी।