बिग ब्रेकिंग: 59 घंटे चले हाईवोल्टेज प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन। ज्योति रौतेला समेत पांच पर मुकदमा दर्ज

59 घंटे चले हाईवोल्टेज प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन। ज्योति रौतेला समेत पांच पर मुकदमा दर्ज

देहरादून। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वाले नर्सिंग अभ्यर्थियों और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष Jyoti Rautela समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देकर कानून व्यवस्था प्रभावित की, सड़क जाम किया और आत्मदाह की धमकी देकर स्थिति को गंभीर बना दिया।

डालनवाला थाना प्रभारी संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 11 मई से 13 मई तक “नर्सिंग एकता मंच” के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पांच लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और करीब 59 घंटे तक वहीं डटे रहे।

पुलिस के मुताबिक जिस स्थान पर प्रदर्शन किया गया, उसे जिला प्रशासन पहले ही धरना-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित कर चुका था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और टंकी पर चढ़कर विरोध जताने लगे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदर्शनकारियों के पास पेट्रोल और माचिस मौजूद थी।

आत्मदाह और कूदने की चेतावनी का आरोप

पुलिस का आरोप है कि मांगें पूरी नहीं होने पर ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने और टंकी से कूदकर जान देने की चेतावनी दी।

मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए।

सड़क जाम और जलापूर्ति प्रभावित होने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 12 मई को प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। नारेबाजी और हंगामे के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

प्रशासन का कहना है कि करीब 59 घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण आसपास के कई इलाकों में पानी की सप्लाई और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

बाद में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों को मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद 13 मई को वे टंकी से नीचे उतर गए।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

डालनवाला कोतवाली में दर्ज मुकदमे में ज्योति रौतेला और अन्य नर्सिंग अभ्यर्थियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 221, 223, 226, 292, 329(3) तथा पेट्रोलियम एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान को सौंपी गई है।