देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पर हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के तहत देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण निर्धारण को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि देहरादून जिले में आरक्षण तय करते समय नियमों की अनदेखी की गई है।
याचिकाकर्ता अभिषेक सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वर्तमान आरक्षण सूची उत्तराखंड आरक्षण नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है और इससे उनका निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने मांग की है कि इस आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगाई जाए।
गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 11 अगस्त है, जबकि मतदान प्रक्रिया 14 अगस्त को संपन्न कराई जाएगी।
सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में प्रतिशपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करे। अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध करने के संकेत दिए हैं।
इस याचिका और उस पर न्यायालय की कार्रवाई से यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया है, विशेषकर जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

