ईंट भट्टे में मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव से मांगा जवाब
उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ईट भटटे में बंधक बना कर रखे जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद गृह सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जिन 37 मजदूरों को मुक्त किया गया है, उनको क्या सुविधा दी गई है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
याचिका में कहा कि इस प्रकरण पर याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 37 मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है।
जिस पर कोर्ट इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए सचिव गृह को निर्देशित किया कि, दो सप्ताह में जवाब दे कि पूरे प्रदेश में पिछले पांच साल से कौन कौन सी विजिलेंस की कमेटी गठित की गई है और उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।
कोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधाए दी गई है।