बिग ब्रेकिंग: कल इस जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। आदेश जारी

कल इस जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली- 2001 के नियम-16 में दिये गये प्रावधानों के क्रम में दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनपद की समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों / मदिरा गोदाम / एफ०एल०-6/7/बीयर बार/बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी वी-2 एवं सैन्य कैन्टीनों को मदिरा/बीयर की बिक्री/परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है। अनुज्ञापियों को उपरोक्त बन्दी का कोई प्रतिफल नहीं दिया जायेगा।

अतः समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल/आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पौडी/ कोटद्वार/थलीसैण एवं यमकेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों) / एफ० एल०-2 (गोदाम)/एफ०एल०- 9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन)/एफ० एल०-6/7/बीयर बार, बॉटलिंग प्लांट व विन्टनरी वी-2 अनुज्ञापनों को दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मदिरा/बीयर की बिक्री/परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्णतयाः बन्द रखना सुनिश्चित करें।

देखें आदेश:-