आदेश: देहरादून के नए जिलाधिकारी ने जारी की कोरोना की नई गाईडलाइन। इन बातों का रखें ध्यान….

देहरादून के नए जिलाधिकारी ने जारी की कोरोना की नई गाईडलाइन। इन बातों का रखें ध्यान….

देहरादून के नए जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार पदभार ग्रहण करते ही जनपद में कोविड रोकथाम एवं बचाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने वीकेंड में पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

गाइडलाइन में लिखा है:-

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 347 / USDMA / 792 (2020) दिनांक 19.07.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कोविड कर्फ्यू को दिनांक 20.07.2021 की प्रातः 06:00 बजे से अग्रिम 07/ दिवसों दिनांक 27.07.2021 की प्रातः 06:00 तक बढ़ाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत लागू एवं प्रभावी होगें।

कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत (weekend) पर मसूरी आने हेतु अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त विषयक पूर्व आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित / समावेशित समझा जाय। शेष आदेश यथावत् रहेगा।