Exclusive: उत्तराखंड कैबिनेट की 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर

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उत्तराखंड कैबिनेट की 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर

 

देहरादून। आज दिनांक- 28/02/20 दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

● उत्तराखंड में भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी में सलाहकार पद की स्वीकृती। जीएस रौतेला को बनाया सलाहकार। वह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में भी काम कर चुके हैं। तीन वर्ष की होगी नियुक्ति।

● उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में होगा लागू। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए होगी अनिवार्यता खत्म। किसान अपने दामों पर कहीं भी बेच सकेंगे फसल। मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त नहीं हो पाएंगे। अब होगा मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव।

● मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों पर नहीं मिल सकेगी अब छूट। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर अब छूट नहीं। हालांकि पहले से ही स्थापित उत्पादों पर मिलती रहेगी पांच साल तक छूट।

● स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन।

● पीडब्ल्यूडी अब बना सकेगा नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी।

● मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा नौ में संशोधन। 2021 की बजाय अब 2023 तक पॉलिसी बढ़ाई।

● अटल आयुष्मान योजना में बदलाव। सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया खत्म। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी नामित। कॉल सेंटर का होगा गठन। प्रदेश में बनेंगे 10 कॉल सेंटर। आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। राज्य कर्मचारियों को मिलेगा अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज। कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत ग्रेड पे के हिसाब से महीने में सरकार प्रीमियम लेगी। वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 प्रीमियम सरकार लेगी।.

● उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी। प्रदेश में अब गवाहों को सुरक्षा मिलेगी। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को सुरक्षा मिलेगी।

● पंचायतीराज एक्ट 2016 में संशोधन। धारा दो में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया।

● संविदा कृषि अधिनियम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर। किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर अधिनयम के तहत की जाएगी खेती।

● एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच से बढ़ाकर सात साल।

● आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को सरकार द्वारा नि:शुल्क दी जाएगी।

● 162 कब्रिस्तान की चहारदीवारी करने के लिए एक साल समय बढ़ा।

● उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में संसोधन।