बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में निलंबित कर्मचारी पहुंचा हाईकोर्ट, BKTC से मांगा जवाब
नैनीताल। बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में निलंबित बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और दर्ज एफआईआर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मंदिर समिति से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
मामला 2 जुलाई को सामने आया था, जब मंदिर में ‘थाली भेंट‘ की गणना के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की सूचना मिलने पर BKTC ने विभागीय जांच कराई।
प्रारंभिक जांच में प्रमोद नौटियाल पर गणना स्थल से कथित रूप से धनराशि उठाने का आरोप सही पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की तहरीर पर श्री बदरीनाथ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
इस पूरे प्रकरण का खुलासा सबसे पहले भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने किया था। आरोपों के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया। पहले BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चार सदस्यीय जांच समिति बनाई और बाद में राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर मामले की जांच शुरू कराई।

