यूपी में प्रॉपर्टी खरीद पर सख्ती, अब बिना PAN कार्ड नहीं होगी रजिस्ट्री
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राॅपर्टी खरीद को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब राज्य में जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री PAN कार्ड के बिना नहीं हो सकेगी।
रजिस्ट्री विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।
नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि आवेदन में PAN विवरण नहीं दिया गया या सत्यापन में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम बेनामी संपत्ति, संदिग्ध लेनदेन और काले धन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेगा। साथ ही इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाओं में नए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
बताया जा रहा है कि PAN कार्ड को रजिस्ट्री प्रक्रिया से जोड़ने से डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या जांच में लेनदेन की सही जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार के इस फैसले को प्रॉपर्टी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।



