हल्द्वानी दंगा केस। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत नहीं, तीन आरोपियों को मिली राहत
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को हल्द्वानी दंगे के कथित मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने प्रदेश सरकार से आरोपी पर लगे सभी आरोपों का पूरा ब्योरा दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष दंगे से जुड़े कुल 16 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से तीन आरोपियों—दानिश मलिक, जुनैद और अयाज अहमद—को अदालत ने जमानत दे दी।
अदालत ने हल्द्वानी नगर निगम के पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ शेबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अब सभी आरोपियों के मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। साथ ही वह वरिष्ठ नागरिक है और फरवरी 2024 से जेल में है।
सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकारी पक्ष ने कहा कि अब्दुल मलिक दंगे का मुख्य साजिशकर्ता है, उस पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और प्रशासनिक टीम पर हमले की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह आरोपी पर लगे सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत विवरण अदालत में पेश करे।


