बनभूलपुरा हिंसा में हुई फईम की मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, दिए यह निर्देश….
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सी.बी.आई.से कराने संबंधी याचिका में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसपर न्यायालय ने मामले की रिपोर्ट डी.जी.पी.और ग्रह सचिव के सम्मुख प्रस्तुत कर 18 जून को अपना पक्ष रखने को कहा है।
मामले के अनुसार, मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
लेकिन आजतक पुलिस ने इसकी जांच ही नहीं की। इसलिए उनके द्वारा मामले की सी.बी.आई.जांच कराने और परिवार को सुरक्षा दिलाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को वनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई।
लेकिन, न तो इसकी जांच हुई और न ही मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया।
मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमे मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अबतक पुलिस ने मामले की जाँच नहीं की है। आरोप है कि फईम की मौत, हिंसा के दौरान नहीं, बल्कि अज्ञात लोगों के गोली मारने से हुई थी।