बस्ती ध्वस्तीकरण के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कालागढ़ डैम के समीप दो सौ से अधिक परिवारों के मकानों को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी पौड़ी के 4 जनवरी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि तय हुई है।
आपकों बता दे कि, कालागढ़ कल्याण उत्थान समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यहां पर कई पीढ़ियों से रह रहे 200 से अधिक लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
सरकार ने उनके पुर्नवास के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में कहा गया है कि ध्वस्तीकरण से पूर्व यहां रह रहे लोगो को विस्थापित किया जाए।