गुड़ न्यूज़: अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी सरकार। आदेश जारी

अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी सरकार। आदेश जारी

राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए थे, उनके लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।

शासन के आदेश के अनुसार इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने के लिए भारी असमंजस था। लेकिन अब इस शासन ने इसके लिए एक नया शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें इससे जुड़ी सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाएगा।

सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक कुछ ऐसे भी बच्चे है, जिनके माता पिता की मुत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो। उनको इसका लाभ मिलेगा।

सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। लेकिन इस आदेश में कहा गया कि, वह अनाथ बच्चे जिस भी श्रेणी के होंगे उन्हें उसी में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया है, कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा उन्हे अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

साथ ही जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी ही श्रेणी जैसे  (SC, ST, OBC) आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।