बड़ी खबर: गंदगी, नकली लेबल और एक्सपायरी सामान पर बड़ा एक्शन। 13 लाख की वसूली

गंदगी, नकली लेबल और एक्सपायरी सामान पर बड़ा एक्शन। 13 लाख की वसूली

नैनीताल। जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई ने कई नामी प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत चलाए गए अभियान में प्रशासन ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद करीब 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला है। कार्रवाई की जद में मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी, होटल और बड़े रिटेल प्रतिष्ठान तक आए हैं।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अधोमानक खोया तथा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने जैसे गंभीर मामले सामने आए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

सबसे चर्चित मामलों में नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया बेचने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण स्थल पर गंदगी पाए जाने पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

सिंधी चौराहे स्थित जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड प्रतिष्ठानों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस और गंदगी में खाद्य निर्माण करने पर 1.25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।

उत्तरांचल स्वीट्स पर अधोमानक खोया निर्माण और बिक्री का मामला सामने आया, जबकि कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के उपयोग पर कार्रवाई हुई।

कार्रवाई की जद में बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान भी आए। वी-मार्ट रिटेल पर मिथ्याछाप सूचना देने के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं मेरठ स्थित पंचवटी प्रयागशाला प्राइवेट लिमिटेड पर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के आरोप में एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

  • किमोबी एजेंसीज, नया बाजार तल्लीताल नैनीताल – बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार : ₹25,000
  • जायसवाल स्वीट्स हाउस, सिंधी चौराहा रामपुर रोड हल्द्वानी – गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹50,000
  • जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड, सिंधी चौराहा हल्द्वानी – बिना लाइसेंस एवं गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹1,25,000
  • नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट – अधोमानक खोया बिक्री : ₹1,00,000
  • ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे – एक्सपायर्ड सामग्री व गंदगी : ₹80,000
  • जायसवाल, रामबाग कॉलोनी मानपुर उत्तर हल्द्वानी – गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹60,000
  • जायसवाल स्वीट्स हाउस एवं फास्ट फूड, रामपुर रोड हल्द्वानी – अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण : ₹75,000
  • उत्तरांचल स्वीट्स – अधोमानक खोया निर्माण/भंडारण/विक्रय : ₹60,000
  • न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, आजाद नगर हल्द्वानी – मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण : ₹1,00,000
  • भाटिया होटल्स प्रा. लि., सातताल रोड भीमताल – खाद्य मानकों का उल्लंघन : ₹80,000
  • पंचवटी प्रयागशाला प्रा. लि., मेरठ – मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण व बिक्री : ₹1,00,000
  • वी-मार्ट रिटेल, हल्द्वानी – मिथ्याछाप सूचना : ₹1,00,000
  • कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट – एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग : ₹50,000
  • माधवी जनरल स्टोर, खैरना गरमपानी – एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बिक्री : ₹25,000
  • आनंद गृह उद्योग, कालाढूंगी – अधोमानक हल्दी पाउडर निर्माण व बिक्री : ₹25,000
  • एस कुमार स्वीट्स एवं फास्ट फूड, सिंधी चौराहा हल्द्वानी – बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार : ₹20,000
  • अन्य मामले – अधोमानक खोया निर्माण एवं बिक्री : ₹40,000

प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजारों में सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चला रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।

जनपद में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हाल के समय में इसे सबसे बड़ी कार्रवाइयों में माना जा रहा है, जिसमें कुल करीब 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।