शिक्षा विभाग में बम्पर प्रमोशन। देखें लिस्ट….
देहरादून। निदेशालय के आदेश संख्याः सेवायें-3 (2)/196/पदो० (व०स० प्र०स०)/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024 के द्वारा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक पद पर पदोन्नति सूची जारी की गयी। उक्त सूची में जनपद चमोली एवं हरिद्वार में विधान सभा उप चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत 14 कार्मिकों के नाम सम्मिलित नही किये गये। अतः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के कम में निम्नांकित सूची के कमांक 16, 49, 56, 92, 94, 99, 100, 115, 118, 124, 125, 126, 155, 164 में अंकित वरिष्ठ सहायक (वेतनमान₹ 29200-92300, लेवल-5) को प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400, लेवल-06) के पद पर उनसे कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति आदेश की तिथि 29-06-2024 से एतद्वारा अस्थाई रूप से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।
निदेशालय के आदेश संख्याः सेवायें-3(2)/196/पदो० (व०स०-प्र०स०)/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024 के द्वारा पदोन्नति आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया गया था कि पदोन्नत कार्मिकों को अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करने तथा पदस्थापना के उपरान्त पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ नवीन पदोन्नत स्थल/नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
अतः दिनांक 19-07-2024 को काउंसिलिंग के उपरान्त निम्नांकित कार्मिकों की प्रधान सहायक के रिक्त पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 04 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में पदस्थापना की जाती है।
नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पदोन्नति/वित्तीय लाभ उक्त पदोन्नति आदेश के दिनांक 29 जून, 2024 के कम में कार्यभार कार्मिक का नाम ग्रहण करने की तिथि वर्तमान तैनाती कार्यालय / से ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
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