बिग ब्रेकिंग: अतिक्रमण मामले में सरकार को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश। पढ़ें…. 

अतिक्रमण मामले में सरकार को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश। पढ़ें…. 

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे गम्भीरता से लिया और राज्य सरकार से सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती एप्प बनाने को कहा, ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके।

मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने एप्प में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किये और 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल के लिए तय की गई है।

न्यायालय ने कहा कि अगर अतिक्रमण को लेकर शिकायत आती है तो उसे सम्बंधित विभा ने त्वरित हटा देना चाहिए।

मामले के अनुसार उधमसिंह नगर रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी वजह से सड़कें और गलियां संकरी हो चुकी हैं।

अतिक्रमण होने से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व अन्य विभागों को प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं हुई। जनहित याचिका में न्यायालय से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।