बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी में जमकर अराजकता। लगा कर्फ्यू, स्कूल बंद। हरिद्वार और देहरादून में अलर्ट

हल्द्वानी में जमकर अराजकता। लगा कर्फ्यू, स्कूल बंद। हरिद्वार और देहरादून में अलर्ट

उत्तराखंड के हल्द्वानी के इंद्रानगर में अवैध मदरसे और अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, भारी विरोध के चलते मुस्लिम महिलाओ और लोगो ने पुलिस-प्रशासन की टीम पर किया जमकर पथराव. SDM सीओ समेत कई पुलिसकर्मी और निगमकर्मी हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।

  उत्तेजित लोगो ने पुलिस की बाइको में आग लगा दी है , डीएम और एसएसपी समेत जिले की फ़ोर्स मौके पर मौजूद, कई पत्रकार भी हुए घायल , महिलाओ ने छतो से किया पथराव ,नामजद और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी , टीमों का गठन करके उपद्रवियों की तलाश शुरू की गयी।

 

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अराजक तत्वों की जमकर अराजकता। बनभूलपुरा थाने में पथराव थाने के बाहर गाड़ियों में लगाई आग। अवैध मदरसा और नमाज स्थल ध्वस्त करने गई टीम में भी पथराव कई घायल।

हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को आज नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की बड़ी संख्या में टीम मौजूद रही।

जहां पर अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया, कोई किसी कार्रवाई के दौरान मलिक के बगीचे के आसपास के रहने वाले तमाम अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के ऊपर जमकर पथराव किया है जिसमें कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हुए हैं।

जिसके बाद पुलिस ने अराजक तत्वों से बल पूर्वक कार्यवाई की पुलिस ने आसु गैस भी छोड़े, इस दौरान एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद मीणा, थाना बनभूलपुरा एसओ नीरज भाकुनी,एसओ मुखानी एसओ प्रमोद पाठक,कालाढूंगी एसओ नंदन सिंह रावत,समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया अवैध मदरसे से एवं नमाज वाले जगह पूरी तरह अवैध है। जिसके पास एक तीन एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा पूर्व में ले लिया था, लेकिन अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था और अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया है।

कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है ।

अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को तोड़ने को लेकर भारी बवाल, अराजक तत्वों ने किया पथराव, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई, सीएम ने बुलायी हाईलेवल मीटिंग,उपद्रव करने वालो पर की जाए कार्यवाही–सीएम

वनभूलपुरा में कर्फ्यू लागू

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवम् नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है।

 

हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

 

1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।

4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके।

अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्याहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।

यह आदेश आज दिनांक 08-02-2024 को रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

बनभूलपुरा में चली गोली

हल्द्वानी। बनभूलपुरा में आगजनी और दंगाई के बीच गोली लगने की खबर। गोली लगने से एक युवक की मौत की खबर। सुशीला तिवारी अस्पताल में लाया गया था युवक को।

तीन और लोग गंभीर रूप से घायल, जिनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा 24 अन्य इस घटना में घायलों का भी उपचार चल रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। बनभूलपुरा थाने के भवन के साथ ही जले हुए वाहनों को देखा।

लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील। कर्फ़्यू के साथ ही उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश। स्थिति पर बनी हुई है हमारी नजर, घायलों का कराया जा रहा बेहतर उपचार: डीएम।

हल्द्वानी में कल स्कूल बंद

हरेंद्र कुमार मिश्र खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी विकास खंड,हल्द्वानी के समस्त प्रकार के विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित ( राज०, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आंगनबाड़ी केंद्र सहित) कल दिनांक 9 फरवरी 2024 को सुरक्षात्मक  कारणों से अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे ।समस्त प्रकार के विद्यालय उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

हरिद्वार और देहरादून में पुलिस अलर्ट

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में उपद्रव के दृष्टिगत जनपद देहरादून में डीएम व एसएसपी देहरादून की संयुक्त टीम सभी संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील हैं।

संयुक्त टीम द्वारा लगातार संवेदनशील स्थानो का भ्रमण हो रहा हैं।

  हल्द्वानी में आगजनी पथराव मामले के बाद हरिद्वार में अलर्ट। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने शुरू की कड़ी निगरानी। स्थानीय अभिसूचना तंत्र को भी किया गया सक्रिय। देहात के क्षेत्रों और यूपी से सटे इलाकों में विशेष निगरानी। अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही हैं।

सीएम ने लिया संज्ञान

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण की कवरेज करने के लिए गए पत्रकारों पर दंगाइयों द्वारा हमले किए जाने का संज्ञान मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने लिया है।

जिस पर उन्होंने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को निर्देश दिए हैं कि सभी घायल पत्रकारों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और सभी घायल पत्रकारों का उपचार प्रशासन और सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी घायल पत्रकारों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

पुलिस के पास दंगाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग। पोस्टर होंगे जारी

हल्द्वानी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर दंगाइयों के अनेक इनपुट हैं, उन सबको एकत्र किया जा रहा है।

नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों के द्वारा की जाएगी।जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने धैर्य का परिचय दिया है। अवैध अतिक्रमण पर हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। जिलाधिकारी, नैनीताल।

हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है।

हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, वंदना सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) के आदेश आज रात्रि 09 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू कर दिए है। इसके साथ ही निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए है

कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।

4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके।

अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।