त्रुटिवश प्रकाशित हुई खबर के लिए क्षमा प्रार्थी। हमें गलत जानकारी देने का खेद है

त्रुटिवश प्रकाशित हुई खबर के लिए क्षमा प्रार्थी। हमें गलत जानकारी देने का खेद है

रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। प्रिय पाठकों, हमारे पोर्टल में पिछले दिनों उच्च न्यायालय की एक खबर त्रुटिवश प्रकाशित हुई थी, जिसमें चमोली के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी के निलंबन की याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनने से इनकार (नॉट बिफोर) किया, लिखा था।

इस संबंधी गलत तथ्य हमें बताए गए थे। ये खबर हमें मिली गलत जानकारी के कारण प्रकाशित हो गई थी। सही जानकारी मिलते ही हमने अपने पोर्टल से इस खबर को तत्काल डिलीट कर दिया है। हम इसके लिए श्रमा प्रार्थी हैं। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को संभावित है।