बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने SSP नैनीताल को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। आप भी पढ़ें….

हाईकोर्ट ने SSP नैनीताल को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में एस.एस.पी. नैनीताल ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नैनीताल की सड़कों को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने एस.एस.पी. को निर्देश दिए कि वो सभी स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग कर इसका समाधान निकालें।

नैनीताल की आंतरिक सड़कों में अवैध रूप से पार्क हो रही गाड़ियों के कारण अक्सर जाम देखने को मिलता है। इस जाम से परेशान होकर अधिवक्ता श्रुति जोशी ने एक जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से समाधान की प्रार्थना की।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने एस.एस.पी. प्रह्लाद नारायण मीना को एक ठोस प्लान के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था। आज सुनवाई के दौरान कई अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याएं न्यायालय को बताई।

अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने कहा कि होटलों के गेस्टों की गाड़ियों से उन्हें अपनी गाड़ी निकलने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

अधिवक्ता सय्यद नदीम ‘मून’ ने न्यायालय से कहा कि गुरुवार को न्यायालय के एस.एस.पी.को तलब करने की खबरों के बाद पुलिस ने उस क्षेत्र की सभी गाड़ियों का बिना चेतावनी के चालान कर दिया और कुछ में जैमर भी लगा दिए।

अधिवक्ता हरि नारायण गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि होम स्टे के नाम पर पूरे के पूरे होटल चलाए जा रहे हैं, जिसपर किसी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।

पुलिस ने बताया कि कल उन्होंने ऐसे अवध रूप से पार्क किये वाहनों के चालान किये थे और आज उस मार्ग को वन-वे कर दिया है। होटलों के स्वामी को पर्यटक गेस्टों की गाड़ियां को सड़क की जगह पार्किंग में लगाने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा उन्होंने न्यायालय को बताया कि कुछ ऐसे पर्यटक या स्थानीय लोग हैं जो रात को गाड़ी लगाकर चले जा रहे हैं। उन्हें सावेरे हटाया जाता है।

याचिकाकर्ता श्रुति ने न्यायालय को ये भी बताया कि सब्जी मंडी में तड़के सवेरे से 11 बजे तक पिकअप के माध्यम से सब्जी उतारी जाती है जिस्से अव्यवस्था उत्पन्न होती है ।

इसपर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा कि पुलिस होटल प्रबंधन से वार्ता कर ऐसी व्यवस्था बनाए की होटल प्रबंधन अपने गेस्ट की गाड़ी पार्किंग में खड़े करने के लिए एक चालक रख ले जो गाड़ी पार्किंग तक ले जाए और ले आए।

न्यायालय ने बिड़ला रोड समेत अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग मामले में एक सप्ताह में निराकरण निकालने को कहा है। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।