हाईकोर्ट ब्रेकिंग: रिस्पना पुल के समीप अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने के आदेश पर रोक। CS से मांगा जवाब

रिस्पना पुल के समीप अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने के आदेश पर रोक। CS से मांगा जवाब

रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार बाईपास रोड रिस्पना पुल के समीप स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने दुकान हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए चीफ सेकेट्री से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने चीफ सेकेट्री से पूछा है कि एक ही व्यक्ति को आबकारी आयुक्त व सचिव कैसे नियुक्त किया है। आयुक्त के आदेश का सरकार रिब्यू कर सकती है। लेकिन आयुक्त के आदेश को सुनने के लिए आपने कैसे उसी व्यक्ति को सचिव का चार्ज भी दे दिया।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अवनीश छेत्री ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उनको हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल के समीप अंग्रेजी शराब की दुकान का लाइसेंस दिया गया था।

परन्तु आसपास के लोगों ने उसे हटाने के लिए जिला अधिकारी से शिकायत की। उस शिकायत पर जिला अधिकारी ने दुकान हटाने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने आबकारी आयुक्त के वहाँ अपील दायर की।

आयुक्त ने उनकी अपील को खारीज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दुकान हटाने के आदेश पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एक विधिक प्रशन यह आया कि एक ही व्यक्ति को आबकारी आयुक्त व सचिव का चार्ज कैसे दिया जा सकता है। अपने ही आदेश का वह कैसे रिब्यू कर सकता है। इसके लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होने थे। तभी आयुक्त के आदेश को सुना जा सकता है।