उत्तराखंड में अब नई प्रक्रिया से होगी होमगार्ड्स की भर्ती। आदेश जारी
उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स स्वयंसेवको की नवीन भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में। कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 69 ( 1 ) / हो०गा० / 2017 /5978, दिनांक- 16.02. 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्डस स्वयंसेवको की नवीन भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती से सम्बन्धित पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के आदेश क्रमशः शासनादेश संख्या-693/ स्था0 / एक-411 / 1992. दिनांक 16.10.1992 संख्या-3379/ स्था0 / एक-141/1973. दिनांक 14.09.1994 संख्या-3146 / स्थाo / एक-141/1973 (3). दिनांक 29.06.1996 के आलोक में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की नवीन भर्ती प्रक्रिया निम्नवत् लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(1) शैक्षिक योग्यता – होमगार्ड्स स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
(2). आयु- अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की 01 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 01 जुलाई से की जायेगी।
होमगार्ड्स की भती सम्बन्धित जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु नियमानुसार सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या-1399 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।