बड़ी खबर: रायपुर विधानसभा में भवनों के निर्माण पर रोक। फ्रीज जोन घोषित, आदेश जारी

रायपुर विधानसभा में भवनों के निर्माण पर रोक। फ्रीज जोन घोषित, आदेश जारी

उत्तराखंड सरकार ने रायपुर में विधानसभा परिसर एवं अन्य राजकीय कार्यालय भवनों के निर्माण के दृष्टिगत रायपुर को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव आवास द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल, रायपुर में विधानसभा परिसर एवं अन्य राजकीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए दृष्टिगत रायपुर को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण व विकास गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

कैबिनेट ने हाल ही में गैरसैंण में हुई बैठक में रायपुर में विधानसभा भवन बनाने के दृष्टिगत रायपुर के कुछ क्षेत्र को फ्रीज करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में शासन ने अब आदेश जारी कर दिया है।

उत्तर क्षेत्र में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में आर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूर्व में हरिद्वार रोड तक तथा पूर्व में दूनघाटी महायोजना में शामिल भोपालपानी, बडासी ग्रांट एवं काली माटी ग्राम तक की सीमा को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है।