Update: यदि आपने पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो बढ़ेंगी मुश्किलें। एडवाइजरी जारी

यदि आपने पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो बढ़ेंगी मुश्किलें। एडवाइजरी जारी

 

Latest Update: नए वर्ष मार्च 2023 तक यदि आपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दरअसल, आयकर विभाग ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, मार्च के अंत तक आधार से लिंक नहीं किए गए पैन को “निष्क्रिय” कर दिया जाएगा।

विभाग ने कहा कि, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य है। यह 31 मार्च 2023 से पहले किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो अनलिंक किया गया पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।”

पैन के निष्क्रिय होने पर रिफंड जारी करने तक आईटी रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा आप बैंकिंग और अन्य वित्त संबंधी कार्य नहीं कर पाएंगे। बता दें कि, पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण KYC मानदंडों में से एक है।

ऐसे करें लिंक

  • पैन-आधार को लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
  • आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, फिर बॉक्स को सही ढंग से टिक करना होगा।
  • अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
  • “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक मैसेज दिखाई देगा।
  • मैसेज में साफ लिखा होगा कि, आधार आपके पैन से लिंक हो गया है।