आदेश: शक्तिमान घोड़ा प्रकरण में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें गृह सचिव: हाईकोर्ट

शक्तिमान घोड़ा प्रकरण में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें गृह सचिव: हाईकोर्ट

नैनीताल। शक्तिमान घोड़े पर हमले के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिया है और कहा है कि, 4 हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें कि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते के भीतर वो अपना प्रत्यावेदन गृह सचिव को दें। उसके बाद ही उस पर निर्णय लेना होगा।

गौरतलब है कि, शक्तिमान घोड़े को लेकर राजनीति तेज होने के बाद हरीश रावत की सरकार में शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। जो कि बीजेपी सरकार आने के दौरान आरोपी बरी हो गया था।

आरोप है कि, 14 मार्च 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने हमला किया था, जिसमें शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया था और एक महीने के बाद घोड़े की मौत हो गई।

जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 23 अप्रैल 2016 को गणेशी जोशी को आरोपी बनाया गया था, और देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया था।

कोर्ट ने दिया 4 सप्ताह का समय

हाईकोर्ट के अधिवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि, इस मामले में सचिव गृह को प्रत्यावेदन का निस्तारण करना होगा। साथ ही अगर 4 हफ्तों में ऐसा नहीं किया तो इस पर अवमानना का केस किया जा सकता है। अगर उनके खिलाफ कोई आदेश भी होता है, तो वो वापस कोर्ट आ सकते है।