उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर

उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर

देहरादून। आज उत्तराखंड कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अहम निर्णय लिया गया हैं। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने का प्रावधान करने के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा सूक्ष्म लघु उद्योग में भारत सरकार द्वारा किए गए बदलावों को उत्तराखंड सरकार ने भी लागू कर दिया है। अपने वेतन भत्तों का इनकम टैक्स अब से मंत्री खुद ही भरेंगे, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे। आगामी विधानसभा सत्र को एक दिन के लिए आयोजित करने पर चर्चा की गई है। इसके लिए अन्य राज्यों में भी एक दिन का सत्र आयोजित करने का उदाहरण दिया गया।

सिंचाई विभाग में नहर निर्माण और अन्य कार्य को 4 टुकड़ों में बांटकर करने की अनुमति दी गई। मसूरी में राज्य अतिथि गृह के लिए राधा भवन की भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार ने मना कर दिया है। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने की मंजूरी दी गई है। संस्कृति निदेशालय में महानिदेशक के पद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा नियमावली और पेयजल निगम में एमडी के चयन को भी अनुमति मिल गई है।

लोक निर्माण विभाग में संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं को 15 हजार से 24 हजार तक मानदेय देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छह अध्यादेशों को भी विधेयक के तौर पर लाने का निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिकों में जेसीओ रैंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर किया गया है। स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों को 3 महीने के लिए टैक्स मे छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।