बिग ब्रेकिंग: खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती। 7 अधोमानक नमूनों पर ₹4.20 लाख जुर्माना, मॉल में औचक निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती। 7 अधोमानक नमूनों पर ₹4.20 लाख जुर्माना, मॉल में औचक निरीक्षण

रिपोर्ट- मयंक पंत
चम्पावत। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग चम्पावत ने मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

विभाग द्वारा विभिन्न अभियानों के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के 7 नमूने अधोमानक पाए गए, जिन पर न्यायालय के आदेश के बाद कुल ₹4,20,000 का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य विश्लेषक रुद्रपुर की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ वाद दायर किए गए थे। इन मामलों का निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्याय निर्णायक अधिकारी) चम्पावत ने जुर्माने की कार्रवाई की।

जनवरी 2023 में टनकपुर से लिए गए सरसों तेल (Nature Fresh Purita) के नमूने में हाई बीआर वैल्यू मिलने पर राजस्थान की निर्माता कंपनी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया।

वहीं अक्टूबर 2024 में चम्पावत से लिए गए अजवाइन के नमूने के अधोमानक पाए जाने पर कानपुर की एक कंपनी पर ₹50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

मई 2024 में बनबसा से लिए गए मिठाई के नमूने में कमी पाए जाने पर ₹20 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दिसंबर 2021 में लोहाघाट से लिए गए नमक के नमूने में आयोडीन की अधिकता मिलने पर ₹55 हजार का जुर्माना किया गया।

बनबसा से लिए गए एक अन्य नमूने में फैट की मात्रा कम मिलने पर गुजरात की कंपनी पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं मार्च 2025 में टनकपुर और लोहाघाट डेयरी से लिए गए नमूनों के अधोमानक पाए जाने पर क्रमशः ₹25 हजार और ₹20 हजार का जुर्माना किया गया।

इसी क्रम में 13 अप्रैल 2026 को विभाग ने चम्पावत बाजार स्थित एक मॉल में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रखरखाव और अभिलेखों की गहन जांच की गई।

टीम ने रस्क और रोस्टेड सूजी के 2 नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी एवं उनके सहायक दिनेश फर्त्याल शामिल रहे।