बिग ब्रेकिंग: रुद्रपुर, सड़क हादसे में पति की मौत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी देगी 5.43 लाख मुआवजा

रुद्रपुर, सड़क हादसे में पति की मौत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी देगी 5.43 लाख मुआवजा

रुद्रपुर: सड़क हादसे में पति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित परिवार को राहत देते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बीमा कंपनी को 5 लाख 43 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अदा करने का निर्देश दिया है।

यह फैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने सुनाया। जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर 2020 को दोपहर करीब 12:30 बजे रामपुर चकलुवा,

उत्तर प्रदेश निवासी बिहार लाल अपनी पुत्री के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन संख्या यूपी 22 एए 5859 ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बिहार लाल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पत्नी सोमवती देवी ने अधिकरण में याचिका दायर कर 12 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उनके पति परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने बीमा कंपनी को 5.43 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को आंशिक आर्थिक राहत मिली है।