पूर्व निजी सचिव पर धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का असर
- फ्रॉड करने वाले कोई भी हो,कानून के दायरे में लाकर कार्यवाही की जाएगी।
- गैंग बनाकर ठगने वाले लोगो पर जरूरत हुई तो गैंगस्टर एक्ट भी लगाई जाएगी: एसएसपी देहरादून
कोतवाली नगर। दिनांक 12-10-23 को वादी दीपमणि स्वर्णकार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद वर्मा निवासी 29 प्रतापनगर सागाकर, जयपुर, राजस्थान द्वारा विपक्षीगण
1- अंकित मिश्रा पुत्र संजीव कुमार निवासी संतोषपुर तिलखाना जिला इटावा
2- सौरभ शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी नियर एयरपोर्ट देहरादून
3- प्रकाश चंद उपाध्याय निवासी 1772 सुभाष रोड वर्तमान सेन संग कलिंगा माजरा माफी, देहरादून
4. संजीव कुमार उर्फ देव पुत्र स्व गोपाल चन्द निवासी 85 SST नगर, पटियाला पंजाब
द्वारा वादी को उत्तराखंड में सरकारी टेंडर दिलवाने के नाम पर भिन्न- भिन्न तारीखों पर 55 लाख रुपए प्राप्त करना तथा पैसे वापस मांगने पर टालमटोल करते हुए धोखाधड़ी करने के संबंध में तहरीर दी गयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर देहरादून में मु०अ०सं०– 479/23 धारा 420, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया है