हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता समाप्त करने सम्बंधी शासन का आदेश किया रद्द
रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया है।
हरीश ऐठाणी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे। इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने थे।
इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द घोषित कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
मंगलवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया।