विधायक हत्याकांड का चौथा आरोपी भी बाईज्जत बरी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.पी.के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डी.पी.यादव समेत तीन अन्य के खिलाफ गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में चौथे आरोपी परनीत भाटी को बाइज्जत बरी कर दिया है।
न्यायालय ने देहरादून की सी.बी.आई.अदालत से आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर परनीत भाटी के खिलाफ ठोस सबूत नही मिलने पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, ट्रायल के दौरान सी.बी.आई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही और जो भी सबूत जुटाए उनमें भी विरोधाभास रहा।
खण्डपीठ ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए उन्हें दोषमुक्त कर रिहा करने के आदेश दिए है। वहीं खण्डपीठ ने इनकी सजा को बढ़ाये जाने को लेकर दायर नीतीश भाटी की याचिका को निरस्त कर दिया है।
जबकि मुख्य आरोपी डी.पी.यादव, लक्कड़ पाल और करन यादव पहले ही इस केस से दोषमुक्त हो चुके हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी।
15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में अलग अलग अपील दायर कर चुनोती दी गयी थी।