बिग ब्रेकिंग: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की ‘थाली भेंट’ की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपी और निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने उनकी निलंबन आदेश, एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्रमोद नौटियाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी हो जाने के बाद गिरफ्तारी पर रोक की मांग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

मामले के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से बदरीनाथ मंदिर में ‘थाली भेंट’ की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की सूचना मंदिर समिति को मिली थी। इसके बाद समिति अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि प्रमोद नौटियाल ने सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से कथित रूप से अवैध रूप से धनराशि उठाई। रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की तहरीर पर कोतवाली श्री बदरीनाथ में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया।