बिग ब्रेकिंग: केतनलाल हत्याकांड में हाईकोर्ट ने किशोरी का पक्ष सुनने के दिए आदेश, याचिका निस्तारित

केतनलाल हत्याकांड में हाईकोर्ट ने किशोरी का पक्ष सुनने के दिए आदेश, याचिका निस्तारित

  • लंबगांव हत्याकांड में एकतरफा जांच के आरोप; कोर्ट ने जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता किशोरी की बात सुनने का निर्देश दिया

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल के लंबगांव के चर्चित केतनलाल हत्याकांड से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने संबंधी याचिका का निस्तारण करते हुए जांच अधिकारी को किशोरी का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि घटना की रात उनकी 14 वर्षीय बेटी घर के ऊपरी कमरे में सो रही थी। देर रात शौच के लिए बाहर जाने के दौरान केतनलाल और उसका साथी दिवाकर डिमरी कथित रूप से कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया।

आरोप है कि दोनों ने किशोरी के साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उसके शरीर पर कई चोटें और खरोंच आईं।

याचिकाकर्ता का कहना था कि इस संबंध में स्थानीय थाने, एसएसपी और जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही उनका पक्ष सुना। वहीं, केतनलाल हत्याकांड में दर्ज मुकदमे की जांच केवल एक पक्ष के आधार पर की जा रही है।

दूसरी ओर, मृतक केतनलाल के पिता ने दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया कि 8 जून 2026 की रात उन्हें यशवीर डिमरी का फोन आया। उसने बताया कि केतनलाल और उसका साथी उनके घर आए थे, जहां उन्हें पकड़कर पीटा गया और बाद में गदेरे में फेंक दिया गया।

परिजन जब मौके पर पहुंचे तो केतनलाल गंभीर रूप से घायल मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके साथी को भी गंभीर चोटें आई थीं।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह किशोरी का पक्ष भी सुने और जांच के दौरान उसके बयान एवं शिकायत पर विधि अनुसार विचार करे।