उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के संबंध में नया आदेश जारी। पढ़ें….
देहरादून। वर्ष 2025 हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आई०सी०आर० आवेदन पत्रों की उपलब्धता तथा अग्रसारण केन्द्र नीति का निर्धारण विषयक।
वर्ष 2025 की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा आई०सी०आर० आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने तथा उन्हें अग्रसारित किये जाने में होने वाली कठिनाईयों को दूर किये जाने के उद्देश्य से अपने जनपद में निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
1- इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत आई०सी०आर० आवेदन पत्र केवल उन्हीं पंजीकृत परीक्षार्थियों के स्वीकार किये जायेंगे जो सामान्यतः उत्तराखण्ड में निवास कर रहें हों और जिन्होंने कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों। इसी प्रकार हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा में उन्हीं परीक्षार्थियों के आई०सी०आर० आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
जो पंजीकृत हो तथा जिन्होंने कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो। यहाँ पर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि परीक्षार्थी द्वारा हाईस्कूल परीक्षा हेतु कक्षा 9 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया हो।
2- परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 में सम्मिलित होने वाले किसी परीक्षार्थी का पंजीकरण यदि न हुआ हो तो आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा कर विद्यालय अपने से स्तर से ऑनलाइन पंजीकरण करना सुनिश्चित करें एवं जिन परीक्षार्थियों द्वारा पूर्व में पंजीकरण कर लिया हो उन छात्रों की पंजीकरण कार्ड की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
3- अभ्यर्थी ने कक्षा 9 में जिन विषयों का चयन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्हीं विषयों का चयन हाईस्कूल परीक्षा के लिये भी अभ्यर्थी द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार अभ्यर्थी ने कक्षा 11 में जिन विषयों का चयन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्हीं विषयों का चयन इण्टर परीक्षा के लिये भी किया जाना है।
विषय परिवर्तन कदापि न किया जाय। पूर्व वर्षों में हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 10) अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 12) में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी तथा विनियमों के अन्तर्गत परीक्षा देकर अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी भी बिना विषय परिवर्तन किये हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये आवेदन पत्र अग्रसारित करा सकते है। विषय परिवर्तन की अनुमति कदापि स्वीकार नहीं है।
4- हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो विनियमों के अन्तर्गत पुनः किसी अन्य विषय/विषयों/विषय वर्ग से परीक्षा आई०सी०आर० आवेदन पत्र तभी अग्रसारित करा सकेंगे जब उनके द्वारा उस विषय/विषयों/ विषय वर्ग में कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 (जैसी भी स्थिति हो) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
किसी विषय/विषयों/ विषय वर्ग में बिना कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण किये हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी और इसी प्रकार किसी विषय/विषयों/ विषय वर्ग में बिना कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण किये इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
5- ऐसे विद्यालय जिनकी ख्याति अच्छी न हो, जिनके सम्बन्ध में विगत वर्षों की परीक्षाओं में सामूहिक नकल होने तथा विगत 3 वर्षों की परीक्षाओं के दौरान जिन केन्द्रों पर हिंसात्मक घटनाएँ अथवा सामूहिक नकल की घटनाऐं हुई हो अथवा ऐसे विद्यालय जहाँ व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अप्रत्याषित रूप से अत्यधिक परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हो।
ऐसे अशासकीय विद्यालय जहाँ बिना वर्ग की मान्यता के संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हो या वे विद्यालय जो परिषद् की सूची में डिफाल्टर है विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है अथवा जिन विद्यालयों को परिषद् द्वारा अग्रसारण केन्द्र बनाये जाने से वंचित किया गया हो।
ऐसे विद्यालयों को छोड़कर आवश्यकता अनुसार विकासखण्डों में अग्रसारण केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर राजकीय विद्यालयों व वित्त पोषित विद्यालयों को ही बनाया जाय, यदि किसी वित्त विहीन विद्यालय को अग्रसारण केन्द्र बनाया जाना अनिवार्य होता है तो परिषद् से पूर्व में इसका अनुमोदन लेने के पश्चात ही अग्रसारण केन्द्र बनाये जायें। ब्लॉक मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय पर भी अग्रसारण केन्द्र बनाये जाने हैं।
प्रत्येक ब्लॉक स्तर एवं तहसील स्तर पर कम से कम तीन से पाँच अग्रसारण केन्द्र बनाये जायें। उन विद्यालयों को अग्रसारण केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित कर लिया जाय जहाँ पर वर्ष 2025 में कक्षा 11 के व्यक्तिगत परीक्षा केन्द्र बने है। जनपद मुख्यालय पर दो विद्यालय जो कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज तथा राजकीय बालक इण्टर कालेज हो अग्रसारण केन्द्र बनाये जायें।
6- जिन अग्रसारण केन्द्रों द्वारा हाईस्कूल/इण्टर में गतवर्ष 10 या 10 से कम व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हैं, उन्हें इस वर्ष अग्रसारण केन्द्र कदापि न बनाया जायें।
7- सीमा से अधिक आई०सी०आर० परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी, प्रबन्धक तथा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
8- अग्रसारण केन्द्रों को परिषद् कार्यालय द्वारा सीधे कोई आई०सी०आर० परीक्षा आवेदन पत्र नहीं दिये जायेंगे। परिषद् द्वारा आई०सी०आर० आवेदन पत्र सीधे अग्रसारण केन्द्र से या अन्य किसी माध्यम से स्वीकार भी नहीं किये जायेंगे। आई०सी०आर० आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अग्रसारण अधिकारी स्वयं प्राप्त करेंगे।
9- विदेशी नागरिकों को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जाय वह प्रदेश में दो वर्ष से निवास करने का प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें। यह नियम अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।
10- विदेशी नागरिकों के आई०सी०आर० आवेदन पत्रों के अग्रसारण की व्यवस्था केवल जनपद मुख्यालय पर ही की जाय। इस हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार दो या तीन विद्यालयों को अग्रसारण केन्द्र बना सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसे विषयों के आई०सी०आर० आवेदन पत्र जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या न्यून होती है।
(जैसे भूगर्भ विज्ञान, सैन्य विज्ञान के विषयों में) उन्हीं विद्यालयों द्वारा अग्रसारित किये जायेंगे जिनमें इन विषयों की मान्यता हो और वर्तमान में वह विषय पढाया जा रहा हो। जनपद में ऐसे विषयों की मान्यता वाले विद्यालयों के न होने की स्थिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद मुख्यालय में निर्धारित विद्यालय से ही आवेदन पत्र अग्रसारित होंगे।
11- इण्टर प्रयोगात्मक विषयों के आई०सी०आर० आवेदन पत्र वही अग्रसारण केन्द्र अग्रसारित करें जिन्हें सम्बन्धित प्रयोगात्मक विषय की मान्यता प्राप्त हो। विषय की मान्यता न होने की स्थिति में प्रयोगात्मक विषय में आई०सी०आर० आवेदन पत्र कदापि अग्रसारित न किये जाये।
12- अन्य सामान्य परीक्षार्थी जो व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे अपने आवेदन पत्र उस अग्रसारण केन्द्र पर जमा करायेंगे जो परीक्षार्थी अथवा उसके अभिभावक के सामान्य निवास से निकटतम दूरी पर हो। उदाहरणार्थ किसी शहर में निवास करने वाला परीक्षार्थी उसी जनपद के अथवा अन्य जनपद के सुदूर ग्रामीण अंचल से आवेदन पत्र भर रहा है तो उसका परीक्षा के समय दूरगामी प्रभाव हो सकता है।
ऐसे मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि किसी विद्यालय द्वारा पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हैं व विद्यालयों को बार-बार परिषद कार्यालय द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता रहा हो जिसकी सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को दी गई हो, तो ऐसे विद्यालयों को कदापि अग्रसारण केन्द्र न बनाया जाय।
13- जिला मुख्यालय पर व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों तथा बालिका परीक्षार्थियों के लिए अलग-अलग अग्रसारण केन्द्र बनाये जायें। ग्रामीण अंचलों में बालक/बालिकाओं के लिए मिश्रित अग्रसारण केन्द्र बनाये जायें। कक्षा 9 तथा कक्षा 11 व्यक्त्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के अंक पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करा कर ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगे।
14- अग्रसारण केन्द्र के अग्रसारण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे व्यक्त्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थियों से यह अनुबन्ध पत्र लेने के उपरान्त ही उनके आवेदन पत्र अग्रसारित करें कि वह किसी भी अन्य विद्यालय या अग्रसारण केन्द्र से इस वर्ष की परीक्षा के लिए संस्थागत या व्यक्त्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहा है। दो अग्रसारण केन्द्र से अग्रसारित होने की दशा में दोनो ही परीक्षा आवेदन पत्र विनियम के आधार पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
15- मुख्य शिक्षा अधिकारी अग्रसारण केन्द्रों को दिये गये विद्यालय कोड (स्कूल संख्या) मे परिवर्तन न करें। जो विद्यालय कोड वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए आवंटित थे उन्हें कदापि परिवर्तित न किया जाय।
16- हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों को इण्टर परीक्षा का अग्रसारण केन्द्र कदापि न बनाया जाय। इसी प्रकार केवल जहाँ कक्षा 11 व कक्षा 12 की परीक्षाएँ संचालित होती है उन विद्यालयों को हाई स्कूल परीक्षा का अग्रसारण केन्द्र न बनाया जाय, उदाहरण स्वरूप जनपद देहरादून रा०३०का० चकराता, देहरादून (वि०सं०-033) को हाई स्कूल का अग्रसारण केन्द्र न बनाया जाय (इस विद्यालय में इण्टर स्तर की ही परीक्षायें संचालित की जाती है)।
17- वर्ष 2025 की परिषदीय परीक्षा में पूर्व परीक्षा वर्ष 2024 के हटाये गये केन्द्रों की सूचना सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करा दी जाय तॉकि उनके द्वारा कदापि आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जाय एवं नवीन अग्रसारण केन्द्रों के सम्मुख नवीन केन्द्र अंकित कर सूचना परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
18- अग्रसारण केन्द्र द्वारा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आई०सी०आर० आवेदन पत्र अग्रसारित कर आवेदन पत्र सुरक्षित रखे जायेंगे तदोपरान्त ऑनलाइन प्रक्रिया के व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारण केन्द्र द्वारा स्वयं भरे जायेंगे। वर्ष 2025 की परिषदीय परीक्षा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सम्पादित की जायेगी।
19- अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को कदापि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का अग्रसारण केन्द्र न बनाया जाय।
20- उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार अपने जनपद में अग्रसारण केन्द्र का निर्धारण करते हुए बनाये गये अग्रसारण केन्द्रों की सूची दो प्रतियों में तत्काल परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।
21- परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त लगाये गये चालान को कदापि स्वीकार नहीं किया जाय। परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद भी कतिपय प्रधानाचार्य आवेदन पत्र स्वीकार कर लेते हैं। जिन्हें परिषद कार्यालय अस्वीकृत कर देता है इसलिए निर्धारित तिथि के बाद न तो आवेदन पत्र स्वीकार किये जांय और न ही परिषद कार्यालय को भेजे जॉय।
आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ही परिषद को भेजे जायेंगे। एक अग्रसारण केन्द्र से हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के सील बन्द बण्डल अलग-अलग मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने हैं।
22- विगत वर्षों में यह देखा गया है कि व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय अग्रसारण अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाते हैं जिस कारण परिषद कार्यालय को सम्बन्धित अग्रसारण केन्दों से बार-बार पत्र व्यवहार करना पड़ता है।
फिर भी अपूर्ण अभिलेखों का समाधान न होने की स्थिति में सम्बन्धित परीक्षार्थी का परीक्षाफल रोकना पड़ता है। जिससे परिषद के समयबद्ध कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है।
अतः व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय अग्रसारण अधिकारी / प्रधानाचार्य सभी अभिलेखों की जॉच करते हुए अभिलेखों की प्रमाणित प्रति आई०सी०आर० आवेदन पुत्र के साथ संलग्न कर परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।
यदि अग्रसारण अधिकारी द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए आगामी वर्षों हेतु व्यक्तिगत अग्रसारण केन्द्र की अनुमति नहीं दी जायेगी।
23- मुख्य शिक्षा अधिकारी आवेदन पत्र के बण्डलों की विद्यालय कमवार सूची बनाकर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यालयों की सूची तथा बण्डलों में विद्यालयों को कमवार नहीं रखा जाता है जिससे परिषद कार्यालय में बण्डलों का मिलान किया जाना अत्यन्त कठिन हो जाता है।
अतः उक्त के सम्बन्ध में आप अपने स्तर से इस पत्र की प्रति समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त अग्रसारण अधिकारियो/प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।