तीन संतान मामले में ग्राम प्रधान निलंबित। पढ़ें….
देहरादून। ग्राम प्रधान प्रतीतनगर अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान हैं। उन्होंने 2019 में हुए पंचायत चुनाव में झूठा शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था।
तीन संतान मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान प्रतीतनगर को पद से निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है। जांच के दौरान उनकी ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं थे।
प्रतीतनगर निवासी बबीता कमल कुमार ने इन मामले में 11 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव पंचायती राज एवं जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान प्रतीतनगर अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान हैं।
उन्होंने 2019 में हुए पंचायत चुनाव में झूठा शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोप है कि चुनाव के दौरान अनिल कुमार की दो संतान थी, लेकिन उनकी ओर से प्रस्तुत किये गए शपथ पत्र में उन्होंने एक का जिक्र किया था।
प्रधान निर्वाचित होने के बाद 10 मार्च 2022 को अनिल कुमार की तीसरी संतान हुई। उत्तराखंड पंचायत राज नियम के अनुसार तीन संतान होने पर कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान पद पर आसीन नहीं रह सकता। शिकायत के बाद पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की।
ग्राम पंचायत प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान होने के मामले में जो जांच चल रही थी वह पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है। जांच के दौरान उनकी ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं थे।
जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी गई, जिसके आधार पर ग्राम प्रधान को बीती एक जुलाई को पद से निलंबित कर दिया गया है। एक जांच कमेटी गठित कर फाइनल जांच की जाएगी।– झरना कमठान, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून