नगर निकायों में तीन महीने बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल। पढ़ें….
उत्तराखंड से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई महीनों से निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को एक ओर बड़ा झटका लगा है।
राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को तीन महीने पीछे धकेल दिया है, अपनी अपनी मजबूत दावेदार पेश करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जोर का झटका धीरे से लगा है।
शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12.2023 को समाप्त होने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या-2033/IV (3)/2023-11 (3निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 एवं अधिसूचना संख्या-2034/IV (3)/2023-11 (3निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।