UKPSC ने इस भर्ती परीक्षा के संबंध में जारी की नई अपडेट। पढ़ें….
- ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह ‘ख’) परीक्षा-2024
UKPSC LATEST UPDATE: ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त 14 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याःः A-5/DR/SSA/S-3/2023-24 दिनांक 04 मार्च, 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26.03.2024 तक आंमत्रित किये गये थे।
2. उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0-07 एवं बिन्दु संख्या-11 संशोधन / परिवर्तन प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26.03.2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की बेवसाइट Psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 10.04.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक खोला गया है जिसके संबंध में दिशा- निर्देश निम्नवत हैं।
(1) जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
(2) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
(3) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा। Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
(4) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी / उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी / उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी०एफ०एफ० / उ०म० इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन / त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
3. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन / परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों / दावों को संशोधन / परिवर्तित करने संबंधी प्रत्यावेदन / अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।