राज्य में प्लास्टिक बैन के बावजूद अवैध रूप से आ रही प्लास्टिक। पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश
रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला
नैनिताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्लास्टिक बैन के बावजूद दूसरे राज्यों से अवैध रूप से आ रही प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से राज्यकर और पुलिस चौकी पर कड़ी नाकाबंदी कर प्लास्टिक की थैली को प्रवेश करने से रोकने के निर्देश दिए हैं।
याचिका के अहिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि, उच्च न्यायालय में आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने प्रदेश की फैक्ट्रियों में प्लास्टिक निर्माण और इसके इस्तेमाल को लेकर दायर पी.आई.एल.पर सुनवाई हुई।
इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के आधार पर पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने 7 जुलाई 2022 से लगातार इसके खिलाफ निर्देश करते हुए प्लास्टिक निर्माताओं को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पंजीकरण कराने और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक्शन प्लान पेश करना अनिवार्य कर दिया था।
दिसंबर 2022 को राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंप्लायंस कर आदेश पारित कर प्लास्टिक से संबंधित फैक्ट्रियों की सहमति वापस कर दी थी।
आज खंडपीठ ने राज्य को प्लास्टिक थैली मुक्त करने के उद्देश्य से ऊत्तराखण्ड से लगे दूसरे राज्यों से आ रही प्लास्टिक थैली पर भी पूर्ण रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।