हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर मुख्य उद्यान अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है ।
न्यायालय ने 1 मार्च 2023 को अनिता ट्रेडर्स के भुगतान पर रोक लगाई थी, लेकिन मुख्य उद्यान अधिकारी ने 3 मार्च को अनिता ट्रेडर्स को 38 लाख रुपये जारी कर दिये थे।
उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने अपने शपथपत्र में स्वीकार किया है कि अनिता टेडर्स को 1मार्च के बाद 1 करोड़ 76 लाख रुपये जारी किया गया है। जिसपर न्यायालय ने मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
साथ ही उद्यान सचिव से पूछा है कि शासन ने इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? न्यायालय ने मुख्य उद्यान अधिकारी को अगली तारिख पर न्यायालय में हाजिर होने को कहा है।
इधर विगत दिवस उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी निदेशक बावेचा को निलंबित करने सम्बन्धी एक पोस्ट सोशियल मीडिया में डालने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता दीपक करगेती पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्हें यह धनराशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी ।
न्यायालय ने नैनीताल उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सी.बी.आई.जांच कराने को लेकर अलग से याचिका दायर करने को कहा है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई।
दीपक करगेती ने जनहित याचिका में कहा था कि, उद्यान विभाग के अधिकारियों ने अनिता टेड़र्स के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है ।उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी ने पद का दुरपयोग किया है। जो पौंधे राज्य की नर्सरियों से खरीदे जाने थे, उन्हें जम्मू कश्मीर से खरीदा गया। इसलिए इस मामले की जांच स्वत्रंत एजेंसी से कराई जाय।