अब पूर्व सैनिकों को CSD कैंटीन से ऐसे मिलेगी खरीदारी में सहूलियतें। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेंगे सामान
उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य कैंटीन से खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वे अब CSD या अपनी यूनिट कैंटीन के बजाए किसी भी सैन्य यूनिट कैंटीन में जाकर भी ग्रॉसरी और लिकर आइटम खरीद सकते हैं। ग्रॉसरी और लिकर दोनों श्रेणी में एक साथ दो महीने का कोटा उठाने का विकल्प दे दिया गया है।
सेना मुख्यालय से बीते छह जून को कैंटीन से खरीदारी को लेकर संशोधन आदेश जारी किया गया। इसके तहत पूर्व सैनिक और सैनिक आश्रितों के लिए अब सीएसडी या अपनी यूनिट कैंटीन जाने की बाध्यता नहीं होगी। कैंटीन कार्ड हर वर्ष रिन्युअल कराने की बाध्यता भी अब समाप्त कर दी गई है।
नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया तक सरल की गई है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी-देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने सीएसडी नियमों में बदलाव के आदेश की पुष्टि की है।
अग्निवीरों के अब स्टील कार्ड बनाए जाएंगे सेना के ट्रेनी अग्निवीर और सैन्य संस्थान जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के छात्रों के स्टील कार्ड बनाए जाएंगे।
वे हर महीने कैंटीन से 3,500 रुपये तक की ग्रॉसरी खरीद सकेंगे। नवनियुक्ति अग्निवीरों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सामान्य ग्रॉसरी और लिकर कार्ड ट्रेनिंग सेंटर से जारी किया जाएगा। प्रशिक्षु अफसर हर महीने पांच हजार रुपये तक की ग्रॉसरी सीएसडी से खरीद सकेंगे।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने को अतिरिक्त राहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए भी पूर्व सैनिकों को लिमिट में राहत दी गई।
सैन्य अफसर के लिए बीस लाख रुपये, जूनियर कमीशन अफसरों के लिए दस लाख और इससे नीचे रैंक के लिए आठ लाख रुपये चौपहिया वाहन की लिमिट तय है। श्रेणीवार सैन्यकर्मी यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो पांच लाख रुपये की अतिरिक्त लिमिट मिलेगी।
AFD-1 आइटम घर बैठे ऑर्डर कर सकेंगे
कैंटीन कार्डधारकों के लिए AFD -1 श्रेणी के सामान खरीदने को https//afd.csdindia.gov.in/ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर लॉग-इन करके इस श्रेणी का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा, जो सीधे घर पहुंचाया जाएगा। इस श्रेणी में वाहन, टीवी, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन आदि हैं।