बहुचर्चित विशाल मेगा मार्ट पर लगा 50 हजार का जुर्माना। सामान के साथ वसूले थे थैले के पैसे
नैनीताल। पूरे प्रदेश भर में विशाल मेगा मार्ट के शॉपिंग स्टोर है। रोजाना हजारों लोग उन स्टोरों से शॉपिंग करते है। कुछ लोग वहां से थैले खरीदते है तो वहीं कुछ लोग पहले ही अपने घर से थैला लेकर जाते है।
आज ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी के बहुचर्चित शॉपिंग सेंटर विशाल मेगा मार्ट का सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2019 को नैनीताल मल्लीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुछ कपड़े इत्यादि समान प्रतिष्ठान से खरीदा।
सामान लेने के पश्चात मेगा मार्ट द्वारा कपड़े रखने के लिए कोई भी थैला नहीं दिया गया, कार्की द्वारा थैला मांगने पर प्रतिष्ठान ने 9 रु. थैले का चार्ज समान के बिल में अतिरिक्त जोड़ दिया।
जिस पर अधिवक्ता नितिन कार्की ने 2019 को उपभोक्ता फोरम में अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में प्रतिष्ठान पर खरीदे गए सामान के अलावा अतिरिक्त 9 रु. थोपने को लेकर शिकायत दर्ज की यही।
जिस पर आज दिनांक 12 अप्रैल मंगलवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल के द्वारा प्रतिष्ठान पर अनुचित व्यापारी व्य आदि अन्य धाराओं को लेकर विशाल मेगा मार्ट पर 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया।