हाईकोर्ट: विधायक के हत्यारे को शॉर्ट टर्म जमानत

विधायक के हत्यारे को शॉर्ट टर्म जमानत

हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव की शार्ट टर्म जमानत दिए जाने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर उन्हें एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

जेल में बन्द करन यादव ने शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र में कहा कि, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नही है, उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। इसलिए उनको एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाये।

न्यायालय ने उनको इस आधार पर एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है। जबकि इस मामले में न्यायालय अंतिम सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने इस मामले के मुख्य आरोपी डी.पी.यादव को भी इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दे रखी।

मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डी.पी.यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ ‘लक्कड़ पाला’ ने कर दी थी।

15 फरवरी 2015 को देहरादून की सी.बी.आई.कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी