संपत्ति कब्जाने के आरोप में भाजपा नेत्री समेत चार गिरफ्तार। भेजा जेल
बुजुर्ग दंपती की संपत्ति कब्जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री रीना गोयल को पार्टी के सभी पदों से अनिश्चित काल के लिए निष्काषित कर दिया है।
प्रदेश मंत्री रीना गोयल को अपनी कुर्सी तो खोनी ही पड़ी साथ ही साथ अपने बेटों के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ी। दरअसल मामला क्लेमेंट टाउन निवासी स्वर्गीय श्री डी.के. मित्तल व उनकी पत्नी स्वर्गीय सुशीला मित्तल की संपत्ति कब्जाने का है।
रविवार को सुरेश महाजन पुत्र स्वर्गीय गंडा मल महाजन निवासी अमेरिका द्वारा थाना क्लेमेंट टाउन को ईमेल से सूचना दी गयी थी कि, रीना गोयल अपने पुत्रगण एवं अन्य परिजन द्वारा स्वर्गीय श्री डी.के. मित्तल व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्री सुशीला मित्तल निवासी गुरु नानक रोड सुभाष नगर क्लेमेंन्टाउन स्थित संपत्ति में घुसकर गैराज व शटर खोलकर आपराधिक एवं ट्रेस पास करने की कोशिश कर रहे हैं।
वह उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर स्वर्गीय डी. के. मित्तल एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय सुशीला मित्तल के नाम का ट्रस्ट बना रहे हैं। उनका मकसद उक्त भूमि में अतिक्रमण कर उक्त भूमि को कब्जा करने का है।
पुलिस ने इस मामले में महिला नेता समेत 4 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। रीना गोयल एवं उसके पुत्र गण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 110 / 2021 धारा 447/448 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।
क्या हैं पूरा मामला
गुरु नानक रोड सुभाष नगर क्लेमेंन्टाउन क्षेत्र निवासी स्वर्गीय डी.के. मित्तल एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय सुशीला मित्तल कुछ समय पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण हो गई थी।
दम्पति की मृत्यु के उपरांत उनके परिजन सुरेश महाजन जो कि, अमेरिका में निवास करते हैं के द्वारा सूचना दी गई थी कि, उनका कोई वारिस नहीं हैं।
सूचना के आधार पर थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा कोई भूमि पर अवैध कब्जा न करें, इसके चलते उक्त भूमि पर थाना क्लेमेंन्टाउन पुलिस द्वारा संपूर्ण संपत्ति पर सील कर कब्जे के संबंध में सूचना उच्च अधिकारी को पूर्व में प्रेषित की गई थी।
इसके बाद रीना गोयल द्वारा दिनांक 12/06/2021 को अपने पुत्र गणों के साथ संयुक्त होकर उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश कर भूमि पर अवैध कब्जा करने के आशय से भूमि पर भूमि पूजन किया गया एवं स्वर्गीय सुशीला मित्तल एवं डीके मित्तल के नाम का ट्रस्ट बनाया गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन ये लोग नहीं माने।
पुलिस को जब कोई और रास्ता न दिखा तो उक्त व्यक्तियों को मौके पर धारा 151/107/116CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। साथ ही कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर भी मु. अ. सं. 108/2021 धारा 188/269/270भादवि व 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।