बिग ब्रेकिंग: हरक की हनक पर चोट। मिली तीन माह के कारावास व अर्थदंड की सजा

हरक की हनक पर चोट। मिली तीन माह के कारावास व अर्थदंड की सज

रिपोर्ट- अनुज नेगी
देहरादून। रूद्रप्रयाग जिला न्यायलय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

बतादें कि, वर्ष 2012 में मंत्री हरक सिंह ने रूद्रप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ा था, चुनाव के दौरान हरक सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन व सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप लगा था और मुकदमा दर्ज किया गया था। जब से यह मुकदमा रूद्रप्रयाग जिला न्यायलय में चल रहा है। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मंत्री हरक सिंह को धारा 143 का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

इस वर्ष फरवरी में मामले को लेकर हरक सिंह रावत को जमानत मिली थी। हालांकि मामले में सुनवाई जारी रही। जमानत के दौरान हरक सिंह रावत को न्यायालय में एक घंटे खड़ा भी रहना पड़ा था। दरअसल, न्यायालय ने मंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन दिया था, लेकिन मंत्री पूर्व में उपस्थित नहीं हो सके थे। 08 फरवरी को मंत्री सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए, जहां लगभग एक घंटे की प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिली।

पूरे मामले में हरक सिंह के अधिवक्ता के पी सिंह रौथांण का कहना है कि, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं अपीलीय अवधि एक माह तक मंत्री हरक सिंह को जमानत दे दी गयी है, वह जल्द ही जिला जज की अदालत में मामले को चुनौति देंगे।